अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास योजना
उत्तराखण्ड के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे पर्यटक स्थल अवस्थित है, जो कि अपनी नैसर्गिक छटा एवं सांस्कृतिक विरासत को अपने में समेटे हुये हैं, किन्तु उन स्थलों पर पर्यटकों हेतु उचित आवास एवं खान-पान की सुविधा न होने के कारण वे इन पर्यटक स्थलों का आनन्द लेने से वंचित रह जाते है। अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली के माध्यम से राज्य के शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ दूरस्थ पर्यटक क्षेत्रों में पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु, स्तरीय आवासीय सुविधा बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा भवन स्वामियों को अतिरिक्त आय का स्त्रोत उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली तैयार की जा रही है।
अतिथि-उत्तराखण्ड्ड ‘गृह आवास (होम स्टे) नियमावली’ के शुभारंभ के पीछे मूल विचार विदेशी और घरेलू पर्यटकों के लिए एक साफ और किफायती तथा ग्रामीण क्षेत्रों तक स्तरीय आवासीय सुविधा प्रदान करना है। इससे विदेशी पर्यटकों को भी एक भारतीय परिवार के साथ रहने उनकी संस्कृति का अनुभव व परंपराओं को समझने और भारतीय/उत्तराखण्डी व्यंजनों के स्वाद के लिए एक उत्कृष्ट अवसर मिलेगा।